नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शनिवार को यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के वोटों की गिनती को टालने लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिया। कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती की अनुमति दी।
मतदान केंद्रों पर इन नियमों का करना होगा पालन
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर एंट्री से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव’ कोविड-19 रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित (Save) रखने का निर्देश दिया।
Supreme Court allows the process of counting of votes of Uttar Pradesh Gram Panchayat polls starting tomorrow while taking into note the assurance given by the State Election Commission that necessary measures will take place at counting centers in terms of #COVID19 guidelines. pic.twitter.com/hUWjsrP7pH
— ANI (@ANI) May 1, 2021
75 जिलों में चार चरणों में डाले चा चुके हैं वोट
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। राज्य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58194, ग्राम पंचायत सदस्य के 731813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75808 और जिला पंचायत सदस्य के 3051 पदों के लिए मत डाले गए हैं। इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक खत्म करने को कहा था।
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