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    Covid Treatment के लिए है पैसों की जरूरत! तो इस तरह PF अकाउंट से निकालें, ये है नियम

  • April 20, 2021

    नई दिल्ली। पूरे भारत में कोविड (Corona case in India) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Coronavirus second Wave) में देशभर के अधिक से अधिक लोग संक्रमित होने लगे हैं। इस बीच जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अत्यधित खर्च को लेकर भी चिंतित हैं। ऐसे में सैलरीड क्लास के लिए एक राहत है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते वाले कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं या मेडिकल ग्राउंड पर लोन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा?

    इन कार्यों के लिए निकाल सकते हैं पैसे
    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, कर्मचारी चिकित्सा आपातकाल, निर्माण या नए घर की खरीद, घर का रेनोवेशन, होम लोन का पुनर्भुगतान और शादी के उद्देश्यों के लिए पैसे निकाल सकते हैं। बता दें कि घर के लिए जमीन अथवा मकान खरीदने के लिए PF खाते से 90 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं।

    EPF विदड्राल के नियम
    जो लोग कोविड ट्रीटमेंट के उद्देश्य से पैसा निकालना चाहते हैं वे पति या पत्नी या सदस्य या माता-पिता या बच्चों के लिए चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में पैसे वापस ले सकेंगे। यानी कि अगर कोई कर्मचारी या उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे कोविड के कारण बीमार पड़ गए हैं तो वे सदस्य चाहे तो अपने EPF से राशि निकाल सकते हैं। इस प्रकार के EPF विदड्राल पर कोई लॉक-इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहीं होती है।

    कैसे निकालें PF खाते से पैसा
    >>इसके लिए आपको EPFO कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इस प्रकिया को पूरा कर सकते हैं।
    >>सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
    >> इसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
    >> इसके बाद आपको ‘Manage’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यह भी जांच करना होगा कि आपके PF खाते की KYC हो चुकी है अथवा नहीं।
    >> इसके बाद आपको ‘Online Services’ के सेक्शन में जाकर CLAIM (FORM-31, 19 और 10C) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    >> इसके बाद आपको अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए ‘Proceed For Online Claim’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

    ये आवश्यक दस्तावेज लगेंगे

    • कर्मचारी के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए।
    • कर्मचारी के बैंक खाते का डिटेल्स उसके ईपीएफ खाते से मेल खाना चाहिए।
    • याद रखें कि EPF निकासी निधि को थर्ड पार्टी के बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

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