नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट बलात्कार के एक मामले में मुंबई के एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि मामले पर सुनवाई दोपहर को साढ़े तीन बजे होगी और टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ की ओर से पेश होने वाले वकीलों, शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस के लिए अलग-अलग वेब लिंक तैयार किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों पर सुनवाई के बाद होगी।
हिरेमठ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले पर बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि मामले में पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इससे पहले, नौ अप्रैल को अदालत ने पत्रकार को इस मामले में 16 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और कहा था कि उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा।
इस मामले में पत्रकार की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले पत्रकार की अंतरिम जमानत याचिका 12 मार्च को एक निचली अदालत ने खारिज कर दी थी जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में शिकायतकर्ता 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया था कि हिरेमठ (28) ने 20 फरवरी को चाणक्यपुरी के फाइव स्टार होटल में उसका बलात्कार किया था। हालांकि आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया था कि शिकायतकर्ता एवं पत्रकार के बीच यौन संबंध रहे हैं।
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