नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक मामले में कहा है कि अगर ड्राइवर ने शराब पी(Driver drunk) रखी है तो दुर्घटना (Accident) होने की स्थिति में बीमा कंपनी (Insurance Company) को दावा नकारने का हक है। शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने करीब 14 साल पहले इंडिया गेट (India Gate) के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई लग्जरी पोर्शे कार के दावे के मामले में यह अहम टिप्पणी की।
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