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    25 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय

  • April 12, 2021

    • जिलों का फैसला कलेक्टर खुद करेंगे, राज्य शासन ने जारी किए आदेश

    भोपाल। प्रदेश में कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण (Infection) और बिगड़ते हालातों के बीच राज्य शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार मंत्रालय (Ministry) व राज्य स्तरीय कार्यालयों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 फीसदी रोटेशन से होगी। जिलों में इस संबंध में कलेक्टर (Collector) निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) (लॉकडाउन (Lockdown) क्षेत्र में जिला अथवा संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय लेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कोरोना संक्रमण (Corona infection) से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन और अन्य सावधानियां रखने की जिम्मेदारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी की होगी।

    कर्मचारियों ने की मांग
    कोरोना (Corona) की दूसरी लहर में मंत्रालय में अब तक 46 कर्मचारी संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि कोरोना की पहली लहर में 126 कर्मचारी संक्रमित मिले थे। मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप कर कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी करने की मांग की थी। बताया जाता है, शुक्रवार को मंत्रालय के रजिस्ट्रार ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि गृह विभाग सहित कई विभागों के कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। लिहाजा कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित की जाए।

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