भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (City) के अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (Affordable Housing Partnership) (AHP) घटक के अन्तर्गत गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्र ई.डब्ल्यू.एस.श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि एक लाख 50 हजार रूपये प्रति आवास स्वीकृत की जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गए हैं।
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