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    Holi पर भीड़-भाड़ वाले सभी तरह के आयोजनों पर रोक

  • March 25, 2021

    • घरों में ही मनाने होंगे त्यौहार…. रविवार को रहेगा सात शहरों में लॉकडाउन

    भोपाल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी दिनों में पडऩे वाले त्यौहारों के दौरान आयोजित होने वाले भीड़-भाड़ वाले सभी कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही जिलों को स्थानीय स्तर पर फैसले लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जिले राज्य सरकार की बिना अनुमति के लॉकडाउन जैसे फैसले नहीं ले पाएंगे। अब रविवार को भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं खरगौन में भी लॉकडाउन रहेगा। सात जिलों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहाँ विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

    घरों में मनेंगे त्यौहार
    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। अत: होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए ‘मेरी होली-मेरे घर’ के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है। प्रदेश में गेर, मेले, चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

    रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध
    ऐसे जिलों, जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।

    टीकाकरण 3 माह में
    मुख्यमंत्री ने टीकाकरण की प्रक्रिया को गति देने और सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने और बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 26 लाख 90 हजार 646 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। गत 20 मार्च को एक दिन में 3 लाख 57 हजार 500 व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ। प्रदेश में प्रतिदिन 3 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रति सप्ताह चार दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगामी 3 माह में सभी लक्षित समूहों का टीकाकरण किए जाने की योजना है।

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