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सोमनाथ भारती को HC से राहत, सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

March 25, 2021

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) द्वारा एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट (Sessions court) के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने सोमनाथ भारती की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को जमानत दे दी है।


पिछले 23 मार्च को राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट (Rouse Avenue Sessions Court) ने सोमनाथ भारती को जेल भेजने का आदेश दिया था। 42 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को एम्स की दीवार तोड़ने के मामले में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3(1) के तहत दोषी करार देने के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुहर लगायी थी। सेशंस कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 353 के तहत दोषी करार देने के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया था, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 149 के तहत दोषी करार देने के फैसले को बरकरार रखते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था।

पिछले 23 जनवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने सोमनाथ भारती को सजा सुनाई थी। पिछले 22 जनवरी को कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले के दूसरे आरोपितों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडेय को बरी करने का आदेश दिया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया था। घटना 9 सितंबर 2016 की है। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज करायी थी।

रावत की शिकायत में कहा गया था कि 9 सितंबर की सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर सोमनाथ भारती अपने करीब तीन सौ समर्थकों के साथ नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ने लगे। जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। इस बाबत जब उनसे कागजात मांगे गए तो कोई कागजात नहीं दिखाए और सुरक्षाकर्मियों के साथ बदतमीजी औऱ हाथापाई करने लगे। इसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं। एफआईआर के मुताबिक सोमनाथ भारती के साथ भीड़ ने बाउंड्री वाल पर लगे कंटीले तारों को हटा दिया।

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