नई दिल्ली. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India) ने कहा कि बैंक, लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स कारोबार (E-commerce business) इकाइयों को अपने ग्राहकों को थोक में कमर्शियल SMS भेजने के लिये टेलीमार्केटिंग नियमों (Telemarketing rules) के अनुपालन को लेकर तीन दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके ग्राहकों को कमर्शियल SMS भेजने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बता दें कि अगर इन कंपनियों ने ट्राई के नियम नहीं मानें तो तीन दिन बाद बैंक, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों से मिलने वाली कमर्शियल SMS बंद हो जाएंगे। ऐसे में ग्राहकों को बैंक, शॉपिंग समेत अन्य कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं।
8 मार्च को OTP आने बंद हो गए
SMS सर्विस में डिसरप्शन (Disruption) की वजह से बैंकों, ईकॉमर्स (Ecommerce) और दूसरी कंपनियों का SMS आने में काफी देर हो रही थी। यह दिक्कत किसी एक नेटवर्क या ऐप की नहीं बल्कि हर जगह थी। CoWIN रजिस्ट्रेशन OTP, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंक OTP और यहां तक कि सिस्टम बेस्ड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (System Based Two-Factor Authentication) OTP आने में भी काफी देर हो रही थी। SMS से जुड़े नए रेगुलेशन इसलिए लागू किए गए हैं ताकि SMS के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके। लेकिन नए SMS रेगुलेशन को लागू करने के साथ ही कई दिक्कतें आने लगीं। इस वजह से TRAI ने 7 दिनों के लिए नए नियम से सस्पेंड कर दिया। ट्राई ने यह फैसला नए नियमों के कारण OTP और SMS आने में दिक्कत होने की शिकायत मिलने के बाद किया था और कंपनियों को नया फ्रेमवर्क अपनाने के लिए और 7 दिन का समय दिया था।
जानें पूरा मामला?
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI को आदेश दिया था कि वह तुरंत फर्जी SMS पर रोक लगाए जिसकी वजह से आम लोग झांसे में आ जाते हैं। कोर्ट के इस आदेश को पूरा करने के लिए TRAI ने नया DLT सिस्टम शुरू किया। नए DLT सिस्टम में रजिस्टर्ड टेम्पलेट वाले हर SMS के कॉन्टेंट को वेरिफाई करने के बाद ही डिलीवर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को स्क्रबिंग कहते हैं। इस सिस्टम को पहले भी कई बार लागू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फाइनली इसे सोमवार 8 मार्च को लागू किया ।
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