नीम-हकीम से लेकर एयरपोर्ट में भर्ती कराने वाले संस्थानों ने रंगी-पुती दीवारों पर लगा दिए थे विज्ञापन बोर्ड
इन्दौर। कई दिनों की मशक्कत के बाद नगर निगम (Municipal Corporation) ने शहर की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों ( Public Places) को चकाचक करने का काम किया था। अब वहां पर लोगों द्वारा अपने संस्थानों के विज्ञापन, बैनर, पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कल से निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। पहले ही दिन रिमूवल टीम (Removal Team) के सुपरवाइजरों ने 7 ऐसे संस्थानों के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 एफआईआर दर्ज कराईं। इनमें जड़ी-बूटी से इलाज करने वाले कई नीम-हकीम और एयरपोर्ट में भर्ती कराने के साथ-साथ मोबाइल कंपनियों (Mobile Companies) के विज्ञापन करने वाले भी शामिल हैं।
अन्य शहरों के कलाकारों को बुलाकर निगम ने शहर की दीवारों को संवारने का काम किया था। वहीं सुलभ काम्प्लेक्स (Sulabh Complex) से लेकर शौचालयों के आसपास, चौराहों पर दीवारों की थ्रीडी पेंटिंग कराई थी और अब टीमों के आने के पहले निगम शहर को चकाचक रखने में जुटा है। इसी दौरान निगमायुक्त प्रतिभा पाल को शिकायत मिली कि शहर के कई स्थानों पर लोगों द्वारा रंगी-पुती दीवारों पर अपने संस्थानों के विज्ञापन, पोस्टर, बैनर बिना अनुमति लगवाए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने उपायुक्त लता अग्रवाल और सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके चलते कल से निगम द्वारा शहरभर में ऐसे संस्थानों और लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मुहिम शुरू की गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक रिमूवल सुपरवाइजर दिलीप गौर द्वारा वीर सावरकर मार्केट के गेट पर अवैध रूप से पैम्प्लेट लगाने पर शान देसी हकीम दवाखाना सरवटे बस स्टैंड के विरुद्ध एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर विनीत दीक्षित द्वारा विमान प्राधिकरण एयरपोर्ट में भर्ती संबंधी विज्ञापन बोर्ड टांग दिया था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। निगम सुपरवाइजर कृष्णा श्रीवास्तव द्वारा फडनीस काम्प्लेक्स के पास डॉ. बुरहानउद्दीन सैफी हकीम क्लिनिक खातीवाला टैंक के विरुद्ध छत्रियों और शासकीय दीवारों के आसपास बैनर लगाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी प्रकार टावर चौराहा पर अनिल सचदेव द्वारा राज प्रापर्टी के नाम से बिना अनुमति शासकीय दीवारों पर पर्चे लगा दिए गए थे। वहीं पलासिया क्षेत्र में तिवारी केमिस्ट क्लास संबंधी बोर्ड लगाने एवं बायज होस्टल और स्पेशल दाल-बाफले-लड््डू के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर संंबंधित संस्थानों के खिलाफ पलासिया और अन्य थानों में मामले दर्ज कराए गए।
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