इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ( DAVV university )द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी निर्धारित समयावधि में नहीं देने के मामले में अपील की गई, लेकिन अपील में भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने 3 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया।
इंदौर के अधिवक्ता पंकज वाधवानी द्वारा 2019 में 19 नवम्बर को छात्रों के हित में यूनिवर्सिटी में सूचना के अधिकार में पूछा था कि छात्र-छात्राओं द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं रिटोटलिंग के जो आवेदन दिए जाते हैं, उसमें यदि अंक जोडऩे में त्रुटि होती है या मूल्यांकन में त्रुटि होती है तो शुल्क वापसी का क्या प्रावधान है? इसके अलावा मूल्याकंनकर्ता पर किसी प्रकार का दंड आरोपित किया जाता है या नहीं? इस मामले में यूनिवर्सिटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जानकारी देने की समयावधि बीत जाने के बाद वाधवाी ने प्रथम अपील की, लेकिन उसमें भी सूचना के अधिकार के नियम का पालन नहीं किया गया। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की और आयोग ने सूचना के अधिकार का पालन करने के आदेश यूनिवर्सिटी को दिए और वाधवानी को 3 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए।
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