लाहौर । पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab) में दो ईसाई युवकों के खिलाफ (Christian youth accused ) ईशनिंदा (blasphemy) के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक आसिम इफ्तिखार (Superintendent of Police Asim Iftikhar) ने यहां पत्रकारों को बताया, ” लाहौर में मॉडल टाउन पुलिस ने दो ईसाई युवकों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 295-ए, 295-बी और 295-सी के तहत मामला दर्ज किया है।”
उन्होंने बताया, ” हम संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” इफ्तिखार ने यह भी बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था अब नियंत्रण में हैं। प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छात्र हारून अहमद ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने धर्म पर चर्चा के दौरान ईशनिंदा की है।
उन्होंने बताया कि धारा 295-सी के तहत फांसी हो सकती है जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सजा, वहीं 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है। बतादें कि पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून और उनमें सज़ा का प्रावधान बेहद सख्त माना जाता है। ईशनिंदा के आरोपी अपनी पसंद का वकील रखने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता ऐसे संवेदनशील मामले अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं।
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