भोपाल। प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में प्रधान आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक खाली पड़े करीब 15 हजार पदों को भरने के लिए नियम 72 में संशोधन कर दिया है। जिसके बाद महकमे में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया अगले 20 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। जिन्हें उच्च पदों पर प्रभार सौंपा जा रहा है। उनकी सूची जारी करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नियम जारी कर दिए हैं। पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के खाली पदों को भरने के लिए जिन सहायक उपनिरीक्षक एवं उप निरीक्षकों की सूची तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने उनकी विभागीय जांच की प्रति एवं गोपनीय प्रतिवेदन तलब किया है। साथ ही एक समिति का गठन किया है जो समय सीमा के भीतर इसका निराकरण करेगी। खास बात यह है कि दागियों को प्रभार से दूर रखा जाएगा। जिन अधिकारियों को पूर्व में दंडित किया जा चुका है। जिनके खिलाफ जांच चल रही है। जिन पर गंभीर आरोप हैं। उन्हें उच्च पदों पर प्रभार नहीं दिया जाएगा।
इतने पदों पर दिया जाएगा प्रभार
गृह विभाग ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 72 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत पुलिस, एसएएफ, रेडियो में प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षक एवं सूबेदार खाली पदों को प्रभार से भरा जाएगा। प्रधान आरक्षक के 8250 पद, एएसआई 5175 पद, उप निरीक्षक के 1335 पद और निरीक्षकों के 800 पद खाली है।
पीएचक्यू करेगा पड़ताल
पुलिस मुख्यालय ने उच्च पदों पर प्रभार के लिए नियम जारी कर दिए हैं। जिसके तहत 3 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। एसपी, डीआईजी एवं आईजी को प्रभार देने वालों की सूची जारी करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर पड़ताल भी करेगा कि किसी दागी को उच्च पद पर प्रभार तो नहीं सौंप दिया है।
ये अधिकारी देेंगे प्रभार
प्रधान आरक्षकों के खाली पदों पर प्रभार देने का अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पास रहेगा। एसपी आरक्षक का सर्विस रिकॉर्ड देखकर प्रधान आरक्षक का प्रभार सौंप सकेंगे। जबकि डीआईजी प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक का सर्विस रिकॉर्ड देखकर सहायक उपनरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर प्रभार देने का अधिकार रहेगा। जबकि उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार देने का अधिकार रेंज आईजी के पास रहेगा। प्रभारी देने की प्रक्रिया 3 मार्च तक पूरी करके सूची जारी करनी होगी।
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