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    लड़की का Friend Request भेजने का मतलब यौन संबंध बनाने की ओर इशारा नहीं: High Court

  • February 07, 2021

    शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि फेसबुक (Facebook) पर लड़की द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend request) भेजने का मतलब यह नहीं है कि वह यौन संबंध (Sexual relations) बनाना चाहती है। यह कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend request) भेजकर लड़की ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकार को युवक के हवाले कर दिया।

    हाईकोर्ट (High Court) ने कहा है कि आजकल सोशल नेटवर्किंग (social networking) पर रहना आम बात है। लोग मनोरंजन, नेटवर्किंग व जानकारी के लिए सोशल मीडिया साइट्स (Social media sites) से जुड़ते हैं न कि इसलिए कि कोई जासूसी करे या यौन व मानसिक रूप से उत्पीड़न सहने के लिए। आजकल के अधिकतर युवा सोशल मीडिया (social media) पर हैं और सक्रिय भी हैं। ऐसे में उनके द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend request) भेजना कोई असामान्य बात नहीं है। इसलिए यह मानना कि बच्चे अगर सोशल मीडिया (social media) पर अकाउंट बनाते हैं तो वह सेक्स पार्टनर (Sex partner) की तलाश में ऐसा करते हैं।


    जस्टिस अनूप चिटकारा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। आरोपी युवक की दलील थी कि लड़की ने अपने सही नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend request) भेजी थी, इसलिए वह यह मानकर चल रहा था कि वह 18 वर्ष से अधिक की है और इसलिए उसने उसकी सहमति से यौन संबंध स्थापित किया, लेकिन Court ने इस दलील को खारिज कर दिया है।

    कोर्ट (High Court) ने पाया कि फेसबुक अकाउंट (Facebook Account )बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह असामान्य नहीं है कि लोग अपनी उम्र और पहचान के बारे में सब कुछ नहीं बताते क्योंकि यह पब्लिक प्लेटफार्म है। कोर्ट ने कहा कि अगर बच्ची ने फेसबुक (Facebook) पर गलत उम्र दर्ज की हो तो उसे बिल्कुल सही नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे में यह मान कर नहीं चला जा सकता कि लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है।

    कोर्ट (High Court) ने यह भी कहा कि जब आरोपी ने पीड़िता को देखा होगा तो यह उसकी समझ में आ गया होगा कि वह 18 वर्ष की नहीं है क्योंकि पीड़िता की उम्र महज 13 वर्ष तीन महीने की थी। कोर्ट (High Court) ने आरोपी के इस बचाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चूंकि लड़की नाबालिग थी तो उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती।

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