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आठवीं तक के स्कूलों में मान्यता के नियमों का उल्लंघन, शिकायत पहुंची

February 05, 2021

  • शिक्षाधिकारी बगैर निरीक्षण के ही मान्यता दे रहे

इन्दौर। आठवीं तक के स्कूलों में मान्यता के नियमों के उल्लंघन की शिकायत भोपाल तक पहुंची है। इसमें कहा गया है कि ब्लाक शिक्षाधिकारी बगैर स्कूलों के निरीक्षण के ही मान्यता दे रहे हैं। इस कार्य में ब्लाक शिक्षाधिकारी के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है।



आईटी कार्यकर्ता रोहित धनोते ने भोपाल स्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आठवीं क्लास तक की कक्षा वाले स्कूलों की मय प्रमाणों के शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर आठवीं तक की कक्षा का नया स्कूल खोलना चाहता है तो सबसे पहले उसे मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन शिक्षा विभाग को करना होगा। इसके पश्चात विभाग के ब्लाक शिक्षाधिकारी (बीआरसी) स्कूल का निरीक्षण करेंगे और मान्यता के जो नियम हैं, उन्हें देखने पर ही मान्यता देने की अनुशंसा करेंगे। बाद में जिला शिक्षा कार्यालय के जरिए आठवीं कक्षा के संचालन तक की मान्यता की अनुमति दी जाएगी। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां मान्यता के नियमों का उल्लंघन कर बीआरसी ने स्कूलों का निरीक्षण किए बगैर मान्यता देने की अनुशंसा कर दी और जिला शिक्षा कार्यालय ने बिना जांच-पड़ताल के स्कूलों को मान्यता दे दी। शिकायतकर्ता ने ऐसे स्कूलों की जांच करने की मांग विभाग से की है।

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