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    नागपुर बेंच की जज गनेडिवाला को स्थायी जज बनाने की सिफारिश वापस, यह है कारण ?

  • January 31, 2021

    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 12 साल की बच्ची से दुर्व्यवहार के दोषी से पॉक्सो एक्ट हटाने वाली बांबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गनेडिवाला को स्थायी जज बनाने की सिफारिश वापस ले ली है। जस्टिस पुष्पा गनेडिवाला फरवरी 2019 में एडिशनल जज नियुक्त हुई थीं। पिछले 20 जनवरी को कॉलेजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की सिफारिश की थी।


    दरअसल बांबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडिवाला ने पिछले 19 जनवरी को अपने फैसले में लिखा कि सिर्फ वक्षस्थल को जबरन छूना मात्र यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसके लिए यौन मंशा के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरुरी है। हाईकोर्ट ने इसे गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला माना। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर पिछले 27 जनवरी को रोक लगा दिया था।

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