तिरुवनंतपुरम । कोच्चि की आर्थिक अपराध न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम. शिवशंकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सीमा शुल्क विभाग ने शिवशंकर को जमानत देने का विरोध किया था। विभाग ने अदालत को बताया कि आईएएस अधिकारी शिवशंकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया था।
विभाग ने कहा कि अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी होने के बावजूद शिवशंकर ने सरकारी एजेंसियों को सूचित नहीं किया जो एक गंभीर अपराध है। ऐसे में यदि जमानत दी गई तो वह सबूत नष्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इनको जमानत देने से इस मामले से जुड़े स्वप्ना, सारिथ और संदीप के जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया कि शिवशंकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने जुलाई माह में सोना तस्करी मामले में आरोपियों से कथित तौर पर तार जुड़े होने के चलते वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को जांच के बीच निलंबित कर दिया था। खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनको मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और आईटी सचिव पद से भी हटा दिया था। एजेंसी
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