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    MP : एक दर्जन कानून अध्यादेशों के जरिए होंगे लागू

  • December 30, 2020


    इंदौर। शिवराज सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को केबिनेट से मंजूरी दी, वहीं इसके सहित एक दर्जन कानून और संशोधन के साथ लागू किए जा रहे हैं और चूंकि विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया है, लिहाजा अध्यादेशों के जरिए इन कानूनों को लागू किया जाएगा और फिर 6 माह के भीतर विधानसभा से भी बहुमत के आधार पर इन्हें पारित करवा लेंगे। लोकसेवा गारंटी अधिनियम को भी और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें निर्धारित समय सीमा में अगर सेवाएं जनता उपलब्ध नहीं करवाई गई, तो वह डीम्ड सेवा के तहत स्वत: ही मिल जाएगी।
    मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कल इन अध्यादेशों के संदर्भ में राज्यपालों से मुलाकात की और जल्द ही राज्यपाल की मंजूरी के साथ अध्यादेशों के जरिए ये कानून लागू कर दिए जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसमें महिलाओं, बेटियों, नाबालिग से लेकर अन्य के मामले में धर्म परिवर्तन के मामले में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। 2 से लेकर 10 साल तक सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोभ-लालच भरे प्रलोभन पर इसे छुपाकर धर्म परिवर्तन करवाने या कुत्सित इरादों से धर्मांतरण कराने पर दंड दिया जा सकेगा और ऐसे अपराध मध्यप्रदेश में हो रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण कानून के अलावा लोकसेवा गारंटी अधिनियम में भी संशोधन किए हैं, जिसमें नागरिकों को तय समय सीमा में निर्धारित की गई सेवाएं लोकसेवकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाना है, अन्यथा उसे डीम्ड सेवाएं माना जाएगा। यानी तय समय सीमा में अगर ये सेवाएं नहीं मिलती है तो अपने आप ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह अभी मिलावट को लेकर भी अभियान चल रहा हैइसके संदर्भ में भी दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275, 276 में संशोधन कर अब 6 माह के कारावास के अलावा आजीवन कारावास और अधिक राशि के जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। जहां वस्तु बनती है, दोषी उस कारखाने का मालिक भी होगा। वहीं नई धारा 273 क को भी जोड़ा गया है, जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों के विक्रय पर 5 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अध्यादेश, मप्र वेट द्वितीय संशोधन अध्यादेश, मोटर स्प्रीट उपकर संशोधन अध्यादेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन, दंड विधि संशोधन अध्यादेश सहित कुल एक दर्जन कानूनों को अध्यादेशों के जरिए ही लागू किया जाएगा, जिसका केबिनेट ने कल ही अनुमोदन वर्चुअल बैठक के जरिए किया और इन्हें राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहीं कल सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार की अनुमति लेना भी जरूरी कर दिया है।
    राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाने रवाना
    मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अध्यादेशो के संबंध में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और फिर वे परिवार के साथ नए साल की छुट्टियां मनाने हैदराबाद रवाना हो गए। हैदराबाद रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हैदराबाद में 31 दिसंबर तक चिन्ना जियर आश्रम में रहेंगे और अगली सुबह 1 जनवरी को परिवार के साथ शिर्डी के लिए रवाना होंगे और वहां साई बाबा के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिर्डी में बाबा के दर्शन के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए तिरुपति जाएंगे। दो महीने में यह दूसरा मौका होगा जब मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ चिन्ना जियर आश्रम और तिरुपति बालाजी जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री उप-चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अपने परिवार के साथ बालाजी के दर्शन करने तिरुपति गए थे।

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