भोपाल। नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए नए साल से ड्रेस कोड फिर अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि ड्रेस कोड 2008 से लागू हैं लेकिन अधिकारी-कर्मचारियों ने इसका पालन करना छोड़ दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए 2008 में ड्रेस कोड लागू कर दिया था। इसके लिए कर्मचारियों को ड्रेस नगरीय निकायों को ही उपलब्ध कराना था। शुरूआती दौर में निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने इस आदेश का पालन भी किया लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें कोताही बरती जा रही थी। जबकि निगम प्रशासन हर तीन साल में अधिकारियों-कर्मचारियों को दो जोड़ी ड्रेस के कपड़े उपलब्ध कराता है। इसी वजह से नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए एक बार फिर आदेश जारी कर दिया है। नए साल में सभी कर्मचारियों को लागू ड्रेस कोड में ही कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि अधिकारी-कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे तो निगम को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दो बार बदल चुका कलर
निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों का ड्रेस कोड दो बार बदल चुका है। शुरूआत में कत्थे कलर की पेंट और पीच कलर की शर्ट को ड्रेस कोड में शामिल किया गया था। 2014 में इसमें फेरबदल किया गया और पुरूष कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पेंट व स्काई ब्लू शर्ट तथा महिला कर्मचारियों के लिए स्काई ब्लू साड़ी, ब्लाउज या स्काई ब्लू कुर्ता, दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई।
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