इंदौर। जिला प्रशासन ने आज एक आदेश जारी कर 31 दिसंबर का जश्न मनाने वालों के लिए हिदायतें जारी की है। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार मैरिज गार्डन और अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए होने वाले आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वही रेस्टोरेंट्स अथवा बार में मात्र संगीत आदि का कार्यक्रम किया जा सकेगा, अलग से डीजे और डिस्को की व्यवस्था नहीं होगी। रेस्टोरेंट में अगर कोई क्षेत्र खुला है तो वहां 50% क्षमता तक कुर्सियां लगाई जा सकेगी, लेकिन अलग से डीजे और डांस की व्यवस्था नहीं होगी। 31 दिसंबर को कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा, जिस में अलग से कोई टिकट लगाया जा सके और इंदौर से बाहर से कोई कलाकार बुलाकर पृथक से कोई कार्यक्रम आयोजित हो सके। रेस्टोरेंट और बार में 21 वर्षों से कम आयु के छात्र छात्राओं को ऐसे स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा , जहां शराब परोसी जा रही हो। अगर यह पाया जाता है तो संबंधित का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved