इंदौर।अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श अभय बेड़ेकर द्वारा आज एक प्रकरण में आदेश जारी कर अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी अनिल यादव पिता गोविन्द यादव निवासी रतनदीप काम्पलेक्स नवलखा पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन करने पर दो करोड़ 31 लाख 26 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसके साथ ही कोटवार रघुनाथ पिता गुलाबसिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं।उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रशासन की टीम ने
ग्राम तिल्लौरखुर्द में खनिज विभाग ने छापामार कार्यवाही करते हुए एक पोकलेन मशीन तथा चार डंपर जब्त किया था। खनिज मुरम उत्खनन में संलिप्त पाये गये थे। मौके पर किसी प्रकार की लिखित वैध अनुमति नहीं पायी गई।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved