नई दिल्ली । ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के आने के बाद से केन्द्र सरकार हरकत में आ गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से आए लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ राज्यों और सभी हवाई अड्डों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नई गाइड लाइन के तहत 21 से 23 दिसम्बर तक ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उसे संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ उनका जीन स्क्वेंसिंग के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव वाले यात्रियों को भी घर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा।
मंत्रालय ने आवर्जन ब्यूरो को भी 25 नवम्बर से 21 दिसम्बर के बीच ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की सूची संबंधित राज्यों को भेजने को कहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि 25 नवम्बर से 08 दिसम्बर के बीच ब्रिटेन से आए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी सुनिशिचत करें। जिला अधिकारियों को इस संबंध में उन यात्रियों को संपर्क करने को कहा गया है। इसके अलावा 9 से 23 दिसम्बर के बीच ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जानकारी जिला कार्यालय को रखने को कहा है। उन यात्रियों को रोजाना कॉल करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने को भी कहा गया है। कोरोना जैसे लक्षण आने की सूरत में उनकी स्वास्थ्य की जांच तुरंत करवाने को कहा गया है। जो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के साथ उनकी भी आरटीपीसीआर की जांच की जाने के साथ उन्हें भी क्वारंटीन करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नये प्रकार से पूरे विश्व में दहशत का माहौल है। ब्रिटेन से पूरे विश्व का संपर्क कट गया है। यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी यूके से आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसम्बर की रात 11:59 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 22 दिसम्बर की रात 11.59 बजे से प्रभावी होगा।
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