भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली (Extortion) के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) से गिरफ्तार किए गए प्रदेश पुलिस (Police) के दो उपनिरीक्षकों और एक कांस्टेबल को बर्खास्त (Dismissed) करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को भोपाल में बताया कि इन तीनों को पहले निलंबित किया गया और बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन तीनों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए।
इससे पहले एमपी एमपी पुलिस मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए साई मनोहर ने रविवार को आदेश जारी कर उपनिरीक्षक पंकज साहू, उपनिरीक्षक राशिद परवेज खान और कांस्टेबल आसिफ अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि 2 एसआई और 1 कांस्टेबल को संविधान की धारा 311 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अंकित शुक्ल और निरीक्षक हरिओम दीक्षित की इस मामले में संदेहास्पद भूमिका मानते हुए तबादला कर दिया गया है। दोनों को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है।
एडीजी ए साई मनोहर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर ने 19 दिसंबर को पत्र द्वारा सूचित किया था कि 18 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर-20 थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि आईसीआईसीआई बैंक से किसी अन्य प्रदेश से आए उपनिरीक्षक से पिस्टल लूट की घटना घटित हुई। दोनों एसआई की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ही यह बात सामने आई है कि दोनों पोंजी स्कीम के संचालक के खाते को डिफ्रीज करथा उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते को डिफ्रीज कर उसमें से रिश्वत की राशि पाई है। उसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों को कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
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