झालावाड़। उपखण्ड़ अधिकारी अकलेरा पर रिवाल्वर (Revolver) तानने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा (Kanwarlal Meena) को अपर न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा एवं जुर्माने (Jail and fine) से दण्डित किया है। एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुये पूर्व विधायक को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अधिकारी पर रिवॉल्वर तानने का यह बहुचर्चित मामला करीब 15 साल पुराना है। फैसला आने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अपर लोक अभियोजक अकलेरा कालूलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने वर्ष 2005 में तत्काकालीन उपखण्ड़ अधिकारी रामनिवास मेहता पर किसी मामले को लेकर हुई तनातनी के बाद रिवाल्वर निकालकर तानकर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद उपखण्ड़ अधिकारी रामनिवास मेहता ने मनोहरथाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने संदेह का लाभ देते हुए वर्ष 2018 में कंवरलाल मीणा को बरी कर दिया था। इस पर अपर लोक अभियोजक अकलेरा ने एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना के फैसले को एडीजे कोर्ट अकलेरा में चुनौती देते हुए अपील की थी।
इन मामलों में सुनाई गई है सजा : एडीजे कोर्ट ने इस मामले सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया। एडीजे असीम कुलश्रेष्ठ ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुये राजकाज में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक को 2 साल की सजा एवं जुर्माने और जान से मारने की धमकी देने एवं 3 पीडीपीपी एक्ट के मामले में 3 साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
फैसले के बाद विधायक गिरफ्तार : फैसला सुनाने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे चालानी गार्ड के साथ जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहां कोरोना जांच के बाद कंवरलाल मीणा को जेल ले जाया जायेगा। मीणा एक ही बार विधायक रहे हैं।
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