• img-fluid

    10 महीने की इमर्जेंसी छुट्टी ले सकते हैं कैदी

  • November 26, 2020

    • मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 संशोधित

    भोपाल। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस (10 महीने)की आपात छुट्टी की पात्रता होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम (3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

    Share:

    बारात लेकर यूपी गया दूल्हा, चोरों ने वलीमे के लिए रखी रकम कर दी पार

    Thu Nov 26 , 2020
    निशातपुरा थाना इलाके में हुई वारदात, चार लाख का माल ले भागे बदमाश भोपाल। निशातपुरा इलाके में एक दुल्हा अपनी बारात लेकर यूपी गया था और यहां उसके घर पर धावा बोलकर बदमाशों ने वलीमे के लिए रखी नकदी सहित करीब चार लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    रविवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved