आवेदन पत्र में राइस मिलर, व्यापारी द्वारा धान विक्रयकर्ता फर्म, व्यक्ति का नाम, उसका पूरा पता, परिवहन, आयात की जाने वाली धान की किस्म एवं प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ, आयात किए जाने वाले धान जिस स्थान पर क्रय उपरांत भंडारित होगा उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आयात किए जाने वाले धान को सड़क अथवा रेल मार्ग से मंगाया जाएगा।
उस मार्ग के विपणन की जानकारी भी आवेदन में देना होगा ताकि रेलवे एवं परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके। आवेदन पर संचालक खाद्य द्वारा परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी और अनुमति जारी होने के उपरान्त ही आवेदक द्वारा धान का आयात किया जा सकेगा।खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को राज्य में धान के आयात के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें संबंधित जिले में संचालित राइस मिलों के धान एवं चावल के स्टाॅक का सत्यापन 20 नवंबर 2020 की स्थिति में अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है।
इस स्टाक की जानकारी राइस मिलों द्वारा मिलर्स माडयूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करने तथा आयात किए जाने वाले धान तथा इससे निर्मित होने वाले चावल की साप्ताहिक अद्यतन जानकारी वेबसाइट में अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।(हि.स.)
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