भोपाल। सांसद-विधायकों के लिए बनी विशेष अदालत से मध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी हुए चौबीस घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। आरोपी विधायम मसूद की सरगर्मी से तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विधायक की तलाश में थाने की तीन टीमें सहित आधा दर्जन टीमे जुटी हैं। सूचनाओं के आधार पर विधायक के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरिफ मसूद सहित सात लोगों के खिलाफ चार नवंबर को तलैया थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में धारा-153-ए के तहत केस दर्ज किया है। मसूद कांग्रस पार्टी की तरफ से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उसके बाद से राजधानी वापस नहीं लौटे। हालांकि विशेष न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मसूद की ओर से जबलपुर हाइकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है। मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने धार्मिक भावानाएं भड़काने के मामले में आरोपी मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसके पूर्व इसी अदालत ने सात नवंबर को मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मसूद पर इकबाल मैदान में दो हजार लोगों की भीड़ जमा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। एएसपी आरएस मिश्रा ने बताया कि इस मामले में आरोपी छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विधायक मसूद की तलाश की जा रही है। पुलिस की तीन टीमें इस काम में जुटी हैं। फ रार विधायक के हर संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को इकबाल मैदान में आरिफ मसूद की अगुवाई में फ्र ांस की घटना के विरोध में करीब दो हजार लोग इक_े हुए थे। इस दौरान अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे। तय शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया था। तलैया थाना पुलिस ने उसी दिन आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था। दो दिन बाद इस केस में धारा-269,270 और आपदा प्रबंध अधिनियम-51 बी का इजाफ ा किया गया था। तब इन मामलों में गिरफ्तार हुए मसूद को थाने से जमानत मिल गई थी। चार नवंबर को धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री दीपक रघुवंशी की शिकायत पर तलैया थाना पुलिस ने मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ धारा-153 ए के तहत केस दर्ज किया है।
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