नई दिल्ली । केंद्र सरकार (Central Government) ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर एक माह का मोरेटोरियम (moratorium) लगा दिया है। इसके बाद बैंक के खाताधारक 16 दिसंबर, 2020 तक अपने खातों से 25,000 रुपये (bank at Rs 25,000 till December 16) से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह जानकारी दी है।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान आरबीआई से लिखित अनुमति के बगैर बैंक खाताधारक को 25 हजार से ज्यादा रकम का भुगतान नहीं कर पाएगा। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह कदम बेहद जरूरी हो गया था क्योंकि बैंक के फंसे हुए कर्ज में लगातार वृद्धि हो रही थी और घाटा बने रहने की आशंका है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनकी हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
आरबीआई ने केनरा बैंक के पूर्व नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टी एन मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने संकट का सामना कर रहे बैंक का DBS Bank में विलय करने का प्रस्ताव भी रखा है।
वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक के ग्राहक चिकित्सा उपचार, शिक्षा जैसी चीजों पर खर्च करने के लिए ही 25,000 रुपये से अधिक की निकासी कर पाएंगे। उधर, NSE पर मंगलवार को Lakshmi Vilas Bank के शेयर की कीमत 0.050 रुपये यानी 0.32 फीसद की गिरावट के साथ 15.60 रुपये पर रही है ।
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