इंदौर। प्रदेश की सभी जिला एवं मातहत अदालतों में 8 माह बाद प्रयोग के तौर पर निर्धारित श्रेणी के ही सीमित प्रकरणों में आमने-सामने की सुनवाई शुरू होगी। यदि कोई दिक्कत नहीं आई तो इसे नियमित तौर पर शुरू किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद से अदालतों में फिजिकल हियरिंग, यानी नियमित सुनवाई पूरी तरह बंद हो गई थी और केवल वर्चुअल हियरिंग के जरिए अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई हो रही है। देशभर में वकील समुदाय अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू करने की मांग कर रहा था और कई जगह प्रदर्शन तक हुए थे। बहरहाल अब मप्र हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में प्रयोग के तौर पर दो हफ्ते के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन चुनिंदा प्रकरणों की सुनवाई करने का ऐलान किया है। ये व्यवस्था 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। हालांकि कौन सी कोर्ट में कितने प्रकरणों की सुनवाई की जाना है, ये हर जिले में जिला जज तय करेंगे, क्योंकि सीमित मात्रा में ही प्रकरणों की सुनवाई होगी। इस अवधि में जिन प्रकरणों को सुना जाएगा उनमें रिमांड, जमानत, अपीलें आदि प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों ने निपटारे के लिए समयसीमा तय कर रखी होगी। ये व्यवस्था हर दो दिन में एक दिन छोड़़कर एक दिन रहेगी। अन्य मामलों में पहले की तरह ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी।
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