इंदौर। इंदौर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और अतिक्रमण हटाने की मुहिम का विरोध कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किये गये नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा Computer Baba को एक दिन पहले ही पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली थी, लेकिन इसी मामले में उन्हें पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। इंदौर के पुलिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायणचारि मिश्र ने बताया कि ग्राम पंचायत बरौली हप्सी के सचिव श्रीराम बरोलिया ने गुरुवार को गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि Computer Baba ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था। इस मामले में गांधी नगर थाना पुलिस ने कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और दुर्व्यवहार करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर अपमानित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 तथा 3 (1)ए के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में पुलिस ने कम्प्यूटर बाबा को एसडीएम की सहमति लेकर गिरफ्तार किया है और फिलहाल उन्हें जेल में रखा गया है।
गौरतलब है कि गांधी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में गोम्मटगिरी पहाड़ी पर कम्प्यूटर बाबा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर भव्य आश्रम बना लिया था। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर जिला प्रशासन ने गत आठ नवम्बर को कम्प्टूयर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया था। प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए बाबा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इसी दौरान कम्प्यूटर बाबा समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने अगले दिन 09 नवम्बर को बाबा और उनके समर्थकों के सुपर कॉरिडोर और अंबिकापूरी स्थित मंदिर पर प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाए और कब्जा छुड़ाया। बाबा और उनके समर्थकों के विरोध के चलते प्रशासन ने बाबा सहित उनके समर्थकों को जेल भेज दिया था।
इसके बाद बाबा और उनके समर्थकों द्वारा 09 नवम्बर को एसडीएम राजेश राठौर की अदालत में जमानत की अदालत में जमानत आवेदन लगाया, जिस पर बाबा के समर्थकों को तो जमानत मिल गई थी लेकिन कोर्ट ने बाबा को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। बाबा ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन एसडीएम राजेश राठौर की अदालत ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी। इसके बाद गुरुवार को फिर बाबा ने एक बार फिर एसडीएम कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और इस बार एसडीएम पराग जैन ने उन्हें सशर्त पांच लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने बाबा को पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी और इतनी ही रकम का मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी थी। पांच लाख रुपये का मुचलका भरने के बाद बाबा जेल से बाहर निकले ही थे कि शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। (हि.स.)