भोपाल। भोपाल के आबकारी विभाग के प्रिवेंटिव अधिकारी विवेक त्रिपाठी के शराब व्यवसायी के साथ वर्दी में हवन करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब भोपाल के सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे को आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने शोकाज नोटिस थमा दिया है। नोटिस में संजीव दुबे से पूछा है कि 12 अक्टूबर को गांधी नगर की विदेशी शराब दुकान पर बची 495 पेटी स्प्रिट और 845 पेटी बीयर को विदिशा बस स्टैंड स्थित विदेशी शराब दुकान भेजने के लिए जो परमिट जारी किया, उसमें 76 प्रकार की विदेशी शराब के ब्रांडों का नाम तो लिखा गया, लेकिन उनका बैच नंबर नहीं लिखा गया। नोटिस का जवाब आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने 10 दिन के भीतर मांगा है। नोटिस में जवाब समयसीमा में न मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही की बात भी कही गई है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया और कलेक्टर रायसेन उमाशंकर भार्गव ने 24 अक्टूबर को पत्र आबकारी आयुक्त को लिखा था। इसमें सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा की गई अनियतिता के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर जिले की विदेशी शराब दुकान समूह गांधी नगर के लायसेंसी योंगेंद्र सिंह सावनेर ने 7 अक्टूबर को दुकान में शेष रह गई। 495 पेटी स्प्रिट और 845 पेटी बीयर का विदेशी शराब दुकान बस स्टैंड विदिशा के लायसेंसी मनीष जाट को दिए जाने का अनुरोध किया था। सहायक आबकारी आयुक्त ने 12 अक्टूबर को बची शराब के विदिशा परिवहन के लिए परमिट जारी कर दिया। परमिट में 76 प्रकार की विदेशी शराब का उल्लेख किया गया, लेकिन सूची में विदेशी शराब के ब्रांडों के बैच नंबर नहीं लिखे गए। थाना प्रभारी सांची जिला रायसेन ने 23 अक्टूबर को मिनी ट्रक डीएल 01 एसके 8285 को पकड़ा तो उसमें 12 अक्टूबर को जारी परमिट तो मिला, लेकिन उसमें 63 विदेशी ब्रांड की शराब की सूची मिली तथा गाड़ी में 48 प्रकार की शराब पाई गई। बिना बैच नंबर की शराब के परिवहन के चलते सांची पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।
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