भोपाल। एक नवंबर की शाम 6 बजे उपचुनाव-2020 को लेकर चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले ही चुनाव गतिविधियों में लगे विभिन्न पार्टियों के बाहरी कार्यकर्ताओं को ग्वालियर जिले की सीमा छोडऩा होगी। इसके साथ ही लॉज-होटल और सामुदायिक भवनों में ऐसे लोग रूके तो नहीं हैं इसको लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी। निर्वाचन क्षेत्र की चौकियों और बाहरी वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की सभाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। पांच या पांच से अधिक लोग एक जगह इकटठा या एक साथ नहीं जा सकेंगे। मतदान के 48 घंटे के दौरान डोर टू डोर भ्रमण प्रतिबंधित नहीं रहेगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव कार्यालय प्रचार की समाप्ति के बाद मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में संचालित नहीं होगा। जहां चुनाव कार्यालय स्थापित था वहां भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।
वाहनों को लेकर भी आदेश हुआ जारी
मतदान वाले दिन प्रत्याशियों के वाहनों को लेकर भी कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रत्याशी को उसके स्वंय के उपयोग के लिए एक वाहन संपूर्ण विधानसभा के लिए स्वीकृत रहेगा। इसी तरह एक वाहन की अनुमति चुनाव एजेंट और एक वाहन प्रत्याशी के कार्यकर्ता व दलीय कार्यकर्ताओं के लिए होगी। वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगें वाहन की लिखित अनुमति रिटर्निंग अफसर से प्राप्त करना होगी और अनुमति को वाहन के शीशे पर चस्पा करना होगा। निर्वाचन संपन्न होने तक मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल,फोन,कॉर्डलेस के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जा सकेगा। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा।
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