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    EXIT POOL पर रहेगी पाबंदी, अब तक 11 करोड़ से अधिक की राशि जब्त

  • October 18, 2020

    निर्वाचन व्यय निगरानी दलों द्वारा

    इंदौर। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की घोषणा के साथ ही प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए गठित 149 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम, 173 स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं 80 वीडियो सर्विलांस टीम क्रियाशील हैं। इसके साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी के अन्य दल, जिसमें 47 वीडियो व्यूविंग टीम, 39 लेखा दल एवं 30 सहायक व्यय प्रेक्षक हैं, क्रियाशील हैं।

    संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया कि अभी तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, नशीले पदार्थ, वाहन एवं नकदी जब्त की गई है। आबकारी विभाग द्वारा 2 लाख 84 हजार 687 लीटर शराब, जिसका अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 89 लाख रुपए है तथा पुलिस द्वारा 61 हजार 517.6 लीटर शराब, जिसका अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 38 लाख रुपए है, जब्त की गई है। इस प्रकार अभी तक कुल 3 लाख 46 हजार 204.6 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 806.476 किग्रा ड्रग्स जब्त की गई। वाहन एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 3.74 करोड़ रुपए है। साथ ही 1.94 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई।

    इन्दौर जिले में पुलिस विभाग एवं फ्लाइंग स्क्वॉड/स्टेटिक सर्विलांस टीम द्वारा दो अलग-अलग मामलों में 10 लाख रुपए से अधिक की जब्ती कर कार्रवाई की गई है। 6 अक्टूबर को डबल चौकी थाना खुड़ैल पर नियुक्त एसएसटी टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान कार से 10 लाख रूपये बरामद किये और 07 अक्टूबर को स्टेटिक सर्विलांस टीम द्वारा 50 लाख 89 हजार 500 रूपये की राशि जप्त कर इसकी जॉच आयकर विभाग को सौंपी गई। मुरैना, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, करैरा, अनूपपुर एवं सांवेर सहित कुल 7 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन व्यय संवेदनशील चिन्हित किये गये है। हवाला एवं अवैध धन पर निवार्चन व्यय निगरानी की टीमों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है।

    चुनाव आयोग का आदेश
    भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा उप चुनाव के दौरान एक्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है। सभी कलेक्टर ने इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल पर पाबंदी सख्ती से लागू की जाए।

    भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126-क में व्यवस्था है कि मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने या उनका प्रसारण या परिणाम प्रकाशित करने पर रोक रहेगी। एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 6 से शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह का एग्जिट पोल कराया या दिखाया नहीं जा सकेगा। बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन पर रोक रहेगी।

    ये है प्रावधान
    निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

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