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    अब सब कुछ नॉर्मल पांडाल सजाओ, रैलियों में भीड़ जुटाओ

  • October 16, 2020

    • धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेंगे मेले
    • देर रात तक खुलेंगे बाजार

    भोपाल। प्रदेश में जारी उपचुनाव के बीच राज्य सरकार ने राजनीतिक रैलियां, धार्मिक स्थल एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए तय शर्ताे में ढील दे दी है। जिसके तहत अब रैलियों में कितनी भी भीड़ जुटाई जा सकती है। शनिवार से शुरू हो रहे नवरात्र में सभी माता मंदिर खुले रहेंगे। बाजारों को रात 8 बजे तक ही खुले रखने का प्रतिबंध भी हटा दिया है। इसके लिए गृह विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल की गाइड लाइन को संशोधित कर दिया है। नई व्यवस्था प्रदेश में आज से लागू हो गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं रहेगी। बड़ी राजनीतिक रैली, कोई अन्य आयोजन होता है तो आयोजक को कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी भी करानी होगी और समाप्ति के 48 घंटों के भीतर उसे जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। प्रदेश भर में बाजार और दुकानें अब रात दस बजे तक खुल सकेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्यता का पालन आवश्यक है। प्रतिष्ठान संचालक इसका ध्यान रखेंगे कि भीड़ न हो। इसके अलावा बीच-बीच में चैकिंग भी की जाएगी। अब तक रात आठ बजे बाजार बंद हो जाते थे।

    इन शर्तांे का करना होगा पालन
    खुले मैदान में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या खेलकूद जैसे कोई भी आयोजन होते हैं तो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रखनी होगी। सौ लोगों से अधिक संख्या होने पर जिला प्रशासन की अनुमति लगेगी। लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान एवं संभावित संख्या भी बतानी होगी। यदि बिना अनुमति के 100 से अधिक लोगों का जनसमूह एकत्रित होता है तो इसे शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। इसकी व्यवस्था मंदिर समितियों को करनी होगी।

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