भोपाल। प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। मध्यप्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके। प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी की प्रदेशभर में 90 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब साढ़े तीन करोड़ रूपये की राशि उक्त कम्पनी में फंसे होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर द्वारा सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है। सीहोर जिले के पुलिस थाना गोपालपुर के अपराध क्रमांक 17/2020 और थाना कोतवाली सीहोर में दर्ज अपराध क्रमांक 664/2016 के तहत पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी में निवेशकों की राशि फंसे होने की सूचना दी गई। निवेशकों के धन वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से तीन अनावेदकों बालासाहब भापकर निवासी चिंचवाड पुणे, धर्मेन्द्र खाती निवासी सुनेड और समर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरूल्लागंज की अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने की कार्यवाही के लिये लिखा गया।
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