ढाका । इस्लामिक देश बांग्लादेश में पहली बार हिंदू विधवाओं को उनके पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि, दोनों में ही हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के हक में फैसला दिया है।
इस संबंध में मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विधवाओं को अपने पति की जायदाद पर पूरा हक है। फिर वह चाहे कोई भी संपत्ति हो, इसमें कृषि और गैर कृषि भूमि में कोई भेद नहीं किया गया है। मौजूदा मानकों के तहत हिंदू विधवाओं को बांग्लादेश में उनके पति का घर तो जायदाद में मिल सकता है लेकिन कोई कृषि योग्य या गैर कृषि भूमि उनके नाम नहीं की जाती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के आदेश में कहा गया कि हिंदू विधवाओं को अपने पति की कृषि योग्य या गैर कृषि भूमि रखने का अधिकार होगा। उन्हें अपने जीवनकाल में अपनी वैध जरूरतों के लिए इसे बेचने का भी अधिकार हासिल होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्रनाथ मंडल की एक सिविल रिविजन पिटिशन पर दिया।
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