नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट को सुनवाई पूरी करने के लिए एक महीने का समय और बढ़ा दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने स्पेशल जज एसके यादव को 30 सितंबर तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पेशल जज एसके यादव की रिपोर्ट देखने के बाद केस के निपटारे की समय सीमा एक महीना और बढ़ाने का आदेश दिया है। पिछले 8 मई को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया था। इस मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं।
बता दें कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई को सभी चौदह आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को फिर से लगाने की अनुमति दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ रायबरेली की कोर्ट में चल रहे सभी मामले लखनऊ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में जिस सीबीआई कोर्ट का गठन किया था उसके जज एसके यादव हैं।
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