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    बिना अनुमति भारत में फंड नहीं कर पाएंगे 9 विदेशी एनजीओ, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

  • September 16, 2021

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने देश में विभिन्न सेक्टरों में समाज सेवा के नाम पर फंड उपलब्ध करा रहे नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों (Nine foreign NGOs) पर रोक(Ban) लगा दी है। अब ये एनजीओ (NGOs) बिना उचित अनुमति के देश में फंड स्थानांतरित नहीं (Can’t transfer funds) कर पाएंगे।
    केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने इन नौ एनजीओ को ‘प्रायर रेफरेंस कैटेगरी’(Prior reference category) में शामिल कर दिया है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 (एफसीआरए) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन विदेशी एनजीओ की तरफ से किसी भी तरह का फंड किसी खाते में स्थानांतरित करने पर बैंकों को अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय की विदेश डिवीजन को सूचना देनी होगी।



    इन विदेशी एनजीओ में तीन अमेरिका के, दो ऑस्ट्रेलिया के और चार ब्रिटेन के हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी एनजीओ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन उपलब्ध करा रहे हैं।
    एफसीआरए में पंजीकृत हर एनजीओ के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एक एफसीआरए खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे एनजीओ सिर्फ इसी खाते में विदेशी योगदान ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 31 जुलाई, 2021 तक ऐसे 18,377 खाते खुलवाए गए हैं, जिनमें विदेश से चंदा लिया जा रहा है।

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