डेस्क। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13(2) के अंतर्गत इंदौर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृदि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व में गठित इंदौर निवेश क्षेत्र में नवीन 78 ग्राम को सम्मिलित करते हुए निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिस्चित की जाती है।
सरकार ने नोटिफिकेशन कर इंदौर जिले की सीमाओं में 78 और गांवों को शामिल कर लिया है। इन गांवों में राऊ और सांवेर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ग्राम खजुरिया , काकरिया बोर्डिया, सग्वाल, खारवा खेड़ी ल, पितावली, मुरादपुरा, रिंगनोदिया, बड़ोदिया एमा, पंचडेरिया, आमली खेड़ा, खाचरोद, टोडी, बरलाई, पीर कराडिया, फुल कराडिया, गुर्दाखेड़ी, मोहम्मद पुरा, सिंगावदा, नौगांव,बोरिया, राजपुरा, पिपलिया झगड़ू, कलारिया, श्रीराम तलावली, सिन्डोडी, रंगवासा, रंगवासा-1, पिगडम्बर, उमरिया, नावदापंथ, राऊ, माचला, मोरोड, उमरी खेड़ा, असरावद खुर्द, तिल्लोर खुर्द, राजधरा, मुंडला दोस्तदार, सोनवाय, धमनाय, कपालिया खेड़ी, हासा खेड़ी, पिपलिया गारी, चौहान खेड़ी, खेमाना, बुराना खेड़ी, बिशन खेड़ी, उपडीनाथा, पनोड, कदवाली बुजुर्ग,पलास्या, सिलोटिया और बड़ौदा अर्जुन शामिल है।
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