नई दिल्ली। ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज (delivery charge) के नाम पर कमाई करने और उस पर टैक्स (Tax) न भरने के मामले में वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग ने स्विगी और जोमैटो (Swiggy and Zomato) को 750 करोड़ रुपये का नोटिस (notice) भेजा है। इसमें 400 करोड़ का नोटिस जोमैटो और 350 करोड़ का स्विगी को भेजा गया है। यह रकम जुलाई, 2017 से मार्च, 2023 के बीच की है। इनके डिलीवरी चार्ज पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है।
हालांकि, कंपनियों की सफाई है कि डिलीवरी चार्ज डिलीवरी पार्टनर्स की लागत है, जो घर-घर खाना देने जाते हैं। कंपनियां ग्राहकों से वह लागत वसूलती हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती हैं। सूत्रों के मुताबिक, टैक्स अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। 2022 में स्विगी व जोमैटो को सभी ऑर्डर पर पांच फीसदी जीएसटी लेकर जमा करने का आदेश दिया था। इससे पहले केवल उन्हीं रेस्तरां को जीएसटी भरना होता था, जो इस कर दायरे के तहत पंजीकृत थे।
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