भोपाल। प्रदेश में एक ओर सरकार कोरोना (Corona) के चलते लगाई गई बंदिशों में ढील दे रही है। वहीं दूसरी ओर जिलों में कोरोना (Corona) की संभावित तीसरी लहर (Third Wave) के चलते सख्ती बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के शिवपुरी (Shivpuri) में बाहर से आने वालों के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है। जिसके तहत बाहर से आने वालों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (RTPCR Negative Report) अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine Certificate) भी दिखाना होगा। दोनों नहीं होने की स्थिति में सात दिन का क्वारेंटाइन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं। पहले नया अमोला का व्यक्ति सोमवार को संक्रमित निकला। फिर मंगलवार को कर्नाटक से लौटे दंपति संक्रमित निकल आए। बुधवार को बदरवास में प्रसूता की रिपोर्ट पॉजिटिव (Positive) आ गई। अब गुरुवार को दस साल का बच्चा संक्रमित निकला है। संक्रमण बढ़ते देख शिवपुरी एसडीएम अरविंद कुमार बाजपेयी (Shivpuri SDM Arvind Kumar Bajpai) ने शिवपुरी शहर सहित आसपस क्षेत्र में 22 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करी दिया है। जिले के बाहर से शिवपुरी अनुविभाग की सीमा में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की सात दिन पुरानी आरटी पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव (RTPCR Negative Report) साथ रखना होगी। प्रवेश से पहले नगर पालिका शिवपुरी कार्यालय स्थित कोविड कंट्रोल रूम (Covid Control Room) के दूरभाष नंबर पर सूचना देनी होगी। ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से आए हैं, उनके पास वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
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