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मप्र में 1 मई तक वैध होंगी 5642 अवैध कॉलोनियां

February 03, 2023

  • नगरीय प्रशासन विभाग ने आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में दिया प्रिजेंटेशन

भोपाल। प्रदेश सरकार इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी में है। इसको लेकर आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में प्रिजेंटशन दिया। जिसके अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर पालिका और नगर परिषदों की 5642 अवैध कॉलोनियों को 1 मई 2023 तक वैध करने की स्थिति में होगा। इन कॉलोनियों के लिए बाकायदा नियमों में सरलीकरण किया जाएगा।
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार सरकार 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में नगर-निगम सीमा क्षेत्र की 1954 और नगर पालिका एवं परिषद क्षेत्र की 3688 कॉलोनियों को ही वैध किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद की अवैध कॉलोनियों को लेकर अभी विभाग के पास कोई योजना नहीं है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कॉलोनियों के लिए सरल होंगे नियम। 1 मई 2023 के बाद अवैध कॉलोनियां वैध की श्रेणी में आ जाएंगी और इनमें ऑनलाइन मिलेगी बिल्डिंग परमीशन। नगरीय प्रशासन विभाग ने आज कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में दिया अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रिजेंटेशन।



कलेक्टर-कमिश्नर करेंगे वैध
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार नगर पालिका निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला निगमायुक्क्त करेंगे। जबकि नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय कलेक्टर करेंगे।

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