लखनऊ । कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात दस बजे से पूरे राज्य में लाकडाउन शब्द का इस्तेमाल किये बगैर अगले 55 घंटों के लिये जरूरी प्रतिबंध लागू किये है। सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में सभी जिला प्रशासनों को निर्देश जारी किये हैं । इसके अनुसार दस जुलाई रात दस बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक संपूर्ण प्रदेश में सभी कार्यालय,सभी ग्रामीण और शहरी हाट,बाजार,गल्ला मंडी व्यवासायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
रेलवे के आवागमन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि रोडवेज और शहरी बस सेवायें ठप रहेंगी जबकि रेल से आने वाले यात्रियों के लिये जरूरी बसों का इंतजात राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।
मालवाहन वाहन चलते रहेंगे जबकि राजमार्गो के किनारे पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत: खुले रहेंगे। इन तीन दिनों में सफाई और स्वच्छता अभियान वृहद रूप में चलाया जायेगा। इसमें शामिल कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा जबकि शहरी क्षेत्रों मे निरंतर चलने वाले कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा। इस दौरान एक्सप्रेस वे,पुल और सरकारी एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
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