इंदौर। एक तरफ बार-पब के खिलाफ कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई शुरू करवाई, वहीं सूचना बोर्ड भी लगवाए जाएंगे, जिसमें साफ लिखा रहेगा कि 21 साल से कम उम्र के लडक़े-लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सभी की आईडी भी चैक करना पड़ेगी। 5 दुकानों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने के संबंध में बंद भी करवाया। तीन दिनों तक ये दुकानें आबकारी विभाग बंद रखेगा।
अभी दो दिन पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही कम उम्र के बच्चों को ड्रग्स और नशे के सेवन से बचाने की कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन बार-पब को सील करवाया। 31 दिसम्बर तक ये बार सील करवाए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश किसी भी बार-पब में नहीं होना चाहिए और इसके लिए वे जवानों की ड्यूटी भी लगाएं। सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी के मुताबिक सभी सर्कल में इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं और सभी बार-रेस्टोरेंट के बाहर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगवाए जाएंगे कि 21 साल से कम उम्र का प्रवेश निषेध है और आवश्यकता पडऩे पर आईडी यानी पहचान-पत्र भी चैक किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने हर क्षेत्र के अधिकारी और थाने का नम्बर भी आम जनता के लिए जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संबंध में शिकायत कर सके। वहीं आबकारी विभाग ने एक दुकान पूर्व में बंद करवाई थी और कल भी चार दुकानें, जिसमें विदेशी मदिरा की जवाहर मार्ग, मालवा मिल, पलासिया और पिपल्यापाला दुकानें शामिल हैं, पर 22 दिसम्बर यानी आज से 24 दिसम्बर तीन दिन के लिए शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री सोनी के मुताबिक इन दुकानों से अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही थी। दरअसल, सभी बोतलों पर एमआरपी अंकित रहती है, उससे अधिक कीमत पर विक्रय नहीं किया जा सकता।
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