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    जानलेवा हमलावरों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

  • January 01, 2023

    • पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

    गंजबासौदा। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास मारपीट बलवा के 22 आरोपितों को 5-5वर्ष का सश्रम कारावास और पांच -पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपित नाबालिग होने से उसका मामला विदिशा बाल न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है। सजा के तत्काल वाद सभी आरोपितों को पुलिस वाहन से जेल भेज दिया गया है। शासकीय अपर लोक अभियोजक नरेंद्र व्यास ने बताया कि घटना 26/2/2015 को भियाखेडी ग्राम की है।जहां फरियादी बद्री प्रसाद ने थाना शमशाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दोपहर 12:30 बजे निरपत मैना के घर अपने तीन सिचाई पाईप और कंडेनसर लेने गया था।उस समय निरपत घर पर नहीं था उसकी पत्नी सुशीला पुत्र संजू ने पाइप देने से इंकार करते हुए कहा हम चुनाव जीत गए कोई पाईप नहीं देंगे .अश्लील गालियां देते हुए उसके ऊपर कीचड़ फेंक दिया बह डर कर अपने घर आ गया कुछ देर बाद निरपत मेना के साथ 2 दर्जन से अधिक लोग घर में घुस आए परिवार पर तलवार बल्लंम फरसा चाकू छुरी लाठी डंडो से जानलेवा हमला किया।


    जिला अस्पताल भेजा गया
    पड़ोस में रहने वाले बीच बचाव के लिए आए उनके साथ भी मारपीट की इस घटना में परिवार के 8 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 450, 294, 147, 148, 307, 149 का मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा के न्यायालय ने साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपित निरपत मेना राजू भूरा बदन सिंह ब्रजमोहन रामबाबू करन सिंह विनय सिंह शिवराज अरविंद सुरेश रामनारायण कलाबाई शीला बाई गीताबाई सभी निवासी गण भिया खेड़ी एवं तूफान सिंह जगदीश हिम्मत सिंह गुलाब सिंह लालाराम तुलसीराम हल्के राम सभी निवासी पिपरोदा को धारा 450, 294, 147, 148 ,307,149 मैं दोष सिद्ध पाते हुए पांच 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल एक लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा के बाद महिला आरोपितों को जिला कारागार भेजा गया है वहीं पुरुष आरोपितों को बासौदा उप जेल भेजा गया है।

    तीन बदमाशों को किया जिला बदर, विदिशा का आकाश
    विदिशा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाही की जा रही है। एक साथ तीन बदमाशों को जिला बदर किया गया है। जिले में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत 3 बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर तीन बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। कोतवाली थाने में विभिन्न अपराधो में लिप्त रहने वाले लोहांगी मोहल्ले के आकाश पंथी, कमलू अहिरवार, हरनाम अहिरवार के खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई एक वर्ष के लिए की गई है। अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेनए भोपालए गुनाए अशोकनगरए सागरए राजगढ़ की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया है। इस बीच वह जिले में दिखे तो कार्रवाई की जाएगी।

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