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    40 प्रतिशत चावल अमेरिका और कनाडा निर्यात का रास्ता साफ

  • January 09, 2021

    • मप्र के बासमती को जीआई टैग देने की आपत्ति सुप्रीम कोर्ट से वापस लेगा एपीडा

    भोपाल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने पंजाब को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार की एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई आपत्ति को वापस लेने का फैसला लिया है। इससे मप्र के बासमती चावल के निर्यात करने का रास्ता साफ हो गया है। मप्र का करीब 40 प्रतिशत बासमती चावल जीआई टैग मिलते ही अमेरिका और कनाडा भेजा जा सकेगा। इससे मप्र के करीब 4 लाख किसानों को फायदा होगा। बता दें कि यूरोप में मप्र के बासमती चावल की डिमांड ज्यादा है, लेकिन जीआई टैग नहीं होने के कारण पंजाब इसे पूरी करता है। सूत्रों मध्य प्रदेश बासमती चावल को जीआई टैग दिए जाने की लड़ाई 12 साल से लड़ रहा है। मप्र सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर एपीडा ने आपत्ति दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर एपीडी की आपत्ति को वापस लेने का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि एपीडा की 5 जनवरी को हुई बैठक में फैसला किया कि वह मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआइ टैग देने के मामले में अपनी आपत्ति वापस लेगा। एपीडा जल्दी ही आपत्ति वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेवन करेगा। इसके बाद मप्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेगी।

    2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार ने मप्र के पक्ष में दिया था निर्णय
    मप्र को जीआई टैग देने के मामले में एपीडा 12 साल से आपत्ति करता आ रहा था। मप्र ने इस मामले में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार (चेन्नई) के यहां अपील की थी। जिसने दिसंबर 2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार (चेन्नई) ने मप्र के पक्ष में निर्णय दिया था। लेकिन पंजाब ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) चेन्नई में आपत्ति दर्ज करा दी थी। इस पर बोर्ड ने फरवरी 2016 में मप्र के खिलाफ आदेश दिया था। इसके बाद मप्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    ब्रिटिश गजेटियर पेश करने पड़े थे
    मप्र ने 1908 व 1913 के ब्रिटिश गजेटियर पेश किये थे, जिसमें बताया था कि गंगा और यमुना के इलाकों के अलावा मध्यप्रदेश के भी कुछ जगहों में भी बासमती पैदा होती रही है। एपीडा ने इसके खिलाफ आईपीएबी में अपील की थी। तब एपीडा ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा कहीं भी बासमती चावल का उत्पादन नहीं होता।

    किसानों को नुकसान
    मप्र के 13 जिलों में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद जिले में 12 लाख टन यानी 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल बासमती धान होती है। मिलिंग के बाद 7.50 लाख टन यानी 75 लाख क्विंटल चावल निकलता है। बासमती को जीआई टैग न मिलने से किसान इसे समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर भी नहीं बेच पाते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के बड़े इलाके में बासमती की खेती होने की वजह से भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) दिए जाने की मांग करता रहा है।

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