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जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को आजीवन कारावास, 17 साल पुराना मामला

  • April 08, 2025

    जयपुर: सीरियल ब्लास्ट के जिंदा बम केस मामले में चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जयपुर के स्पेशल कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी पाया था और मंगलवार (8 अप्रैल) को सजा का ऐलान किया. 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी. जयपुर में एक के बाद एक आठ बम ब्लास्ट हुए थे. एक बम चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास मिला था जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया. इसमें 71 लोगों की जान चली गई थी.


    जयपुर बम धमाकों से ही जुड़े आठ अलग-अलग में इन्हीं चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी. बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में सभी को बरी कर दिया. 17 साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष ने 112 गवाहों के बयान दर्ज किए और कोर्ट में करीब 1200 डॉक्यूमेंट पेश किए. मंगलवार (8 अप्रैल) को कोर्ट ने 600 पन्नों में अपना फैसला दिया.

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