इंदौर। इंदौर जिले (Indore district) में मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित (dry day declared) किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किये हैं। उन्होंने इस आदेश के प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिये है।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के दिन 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में शुष्क अवधि/दिवस रहेगा। इस दौरान इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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