आष्टा। आष्टा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंवरा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित उचित मूल्य की दुकान में जांच के दौरान गंभीर अनियमितताओं के साथ लगभग 3 लाख 14 हजार 551 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री का बड़ा गबन उजागर हुआ है। उक्त सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और सेल्समैन के खिलाफ आष्टा थाना में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रेशमा भाबोर की रिपोर्ट पर 3 नवंबर को आष्टा पुलिस ने भंवरा सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक नरेंद्र शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा निवासी भंवरा तथा सेल्समैन जगदीश प्रसाद परमार पिता शीतल सिंह परमार सेल्समैन के खिलाफ मध्य प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर जांच
में लिया है ।
स्टाक के सामग्री का मिलान किया
प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2022 को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रेशमा भाबोर दोपहर लगभग 3 बजे बाद भंवरा सोसायटी पहुंची । मौके पर पहुंचकर सेवा सहकारी समिति की उचित मूल्य दुकान की जांच की तथा वहां पर खाद्य सामग्री का स्टाक का मिलान भी किया । जिसमें पाया गया कि मौके पर स्टॉक पंजी उपलब्ध थी एलेकिन उसमें किसी भी प्रकार की इंट्री कई दिनों से नही की गई थीए वो कंप्लीट नहीं पाया गया।
थाने में एफआईआर दर्ज
जांच के दौरान उपभोक्ताओं ने बताया की यहा पर केरोसीन की तय दर से 2ण्35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अधिक वसूला गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रबंधक नरेंद्र शर्मा एवं जगदीश प्रसाद परमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद सेल्समैन को हटा दिया गया था और आज पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रबंधक एवं सेल्समैन के खिलाफ आष्टा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved