इंदौर। कलेक्टर के निर्देश पर पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के बावजूद शहर में चल रहे कमर्शियल वाहनों की रंगदारी के चलते 25 लोडिंग वाहनों को प्रशासन ने जब्त कर लिया। प्रशासन ने देश के सबसे स्वच्छ शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 29 अगस्त को सभी लोडिंग वाहनों को पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी, लेकिन इसके बावजूद शहर में प्रदूषित वाहनों के चलने पर आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए तीन हफ्तों में पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर 25 लोडिंग वाहनों वाहनों को जब्त कर जुर्माना भी लगाया है।
प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों की जांच के लिए अधिकारियों ने विभागों को वरिष्ठ अधिकारियों का एक उडऩदस्ता गठित करने का भी निर्देश दिया था। एडीएम पवन जैन ने बताया कि आरटीओ ने अन्य संबंधित विभागों की मदद से पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना या अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों की जांच के लिए एक अभियान शुरू किया है।
स्कूली वाहनों पर भी साढ़े 3 लाख जुर्माना
पिछले तीन हफ्तों में प्रशासन की पहल पर कई वाहन जब्त किए गए। स्कूल बसों सहित आठ वाणिज्यिक वाहनों और अन्य वाहनों के खिलाफ कुल 3.48 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आने वाले दिनों में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में चलने वाले सभी लोडिंग और वाणिज्यिक वाहन अनिवार्य रूप से पीयूसी प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि नहीं।
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